- एलजेपी में विभाजन हो चुका है. पशुपति पारस का दावा है कि उनके साथ पार्टी के 6 में से 5 सांसदों का समर्थन हैं. अपने समर्थन का ये दावा लेकर पशुपति पारस लोकसभा अध्यक्ष से मिले. लोकसभा अध्यक्ष ने पशुपति पारस के दावे को जांचा और फिर उन्हें एलजेपी संसदीय दल के नेता के रूप में मान्यता दे दी. लोकसभा अध्यक्ष के इस फैसले के खिलाफ एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई. तो चिराग की याचिका पर क्या दिया हाईकोर्ट ने फैसला देखिए ये रिपोर्ट.